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अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कानून के मसौदा पर विचार साझा करें

Stakeholder Consultation on draft Integrated Goods and Services Tax Law for Inter State Trade or Commerce
आरंभ करने की तिथि :
Jun 17, 2016
अंतिम तिथि :
Jul 18, 2016
18:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राजस्व विभाग ने हितधारकों व सर्वसाधारण के सुझाव और प्रतिक्रिया ...

राजस्व विभाग ने हितधारकों व सर्वसाधारण के सुझाव और प्रतिक्रिया जानने हेतु एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के मसौदे को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है।

जीएसटी से संबंधित दो आदर्श कानून हैं जिन्हें सार्वजनिक जा रहा है। यह चर्चा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत केंद्र द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने से संबंधित है। कानून का मसौदा यहाँ देखा जा सकता है। इस संबंध में आप अपने सुझाव / प्रतिक्रिया MyGov.in पर चर्चा के माध्यम से भेज सकते हैं।

आपके विचारों / प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण आसानी से हो सके, इसके लिए इनके साथ हैशटैग जोड़ें। हैशटैग जोड़ने हेतु निम्न तरीका अपनाएं :

IGST कानून के प्रथम अध्याय से संबंधित अपने विचार में हैशटैग #IGSTChap1 का तथा दूसरे अध्याय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए हैशटैग #IGSTChap2 का इस्तेमाल करें।

यदि आपको एक से अधिक सुझाव देना है तो आप अपने विचार एक अलग पृष्ठ पर टाइप करें और अध्याय से संबंधित हैशटैग लगाएं जिसके विचार व्यक्त किए जा रहें हैं। इस पृष्ठ को पीडीएफ में बदलकर चर्चा की कड़ी में शामिल किया जा सकता है।

IGST कानून मसौदा 1 पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।