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मानवरहित क्रासिंग पर होने वाली दुर्घटनाएं

Accidents at Unmanned Level Crossing
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 17, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

रेल अधिनियम की धारा 161 के अनुसार “यदि किसी वाहन को चलाने वाला ...

रेल अधिनियम की धारा 161 के अनुसार “यदि किसी वाहन को चलाने वाला व्यतक्ति किसी क्रासिंग को लापरवाही से पार करता हुआ पाया गया तो उसे दण्डस्वरूप एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है।”

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 के अनुसार “प्रत्येक मोटर चालक किसी मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर पहुंचने पर वाहन को रोकेगा और वहां उपस्थित कंडक्टवर, क्ली नर, सहायक या किसी अन्या व्य्क्ति के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी दिशा से कोई गाड़ी या ट्राली तो नहीं आ रहीं है, और सुनिश्चित हो जाने के बाद ही वाहन को क्रासिंग से पार ले जाएगा तथा ऐसी स्थिति में जहां कंडक्टेर, क्लीकनर, सहायक या कोई अन्य व्यकक्ति उपलब्धक नहीं हो वहां चालक स्वयं उतर कर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी दिशा से कोई गाड़ी या ट्राली नहीं आ रही हो।”
आवागमन के लिए सड़क का प्रयोग करने वाले लोग क्योंकि नियमों का पालन नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वकरूप अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं और इन दुर्घटनाओं में अनेक लोगों के अनमोल जीवन की हानि हो रही है।

मानवरहित क्रासिंग पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अपने सुझाव साझा करें।