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यात्री गाडि़यों में ज्वटलनशील सामग्री ले जाने के कारण होने वाली दुर्घटनाएं

Accidents due to carrying of inflammable materials  in passenger trains
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 17, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

रेल अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत :- ...

रेल अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत :-

1. इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने साथ खतरनाक या आपत्तिजनक सामग्री लेकर रेल में यात्रा नहीं करेगा और न ही रेल तथा रेल प्रशासन से इस प्रकार की सामग्री ले जाने की मांग करेगा।

2. कोई भी व्यक्ति उप धारा (1) में निर्दिष्ट सामान अपने साथ रेल में तब तक नहीं ले जा सकता जब तक कि वह उस खतरनाक या आपत्तिजनक सामान की लिखित सूचना किसी अधिकृत रेलवे कर्मचारी को नहीं दे देता।

3. कोई भी व्यिक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामान को तब तक नहीं भेज सकता जब तक कि वह सामान के बाहर उसकी खतरनाक या आपत्तिजनक प्रकृति को चिन्हित नहीं कर देता है और उस खतरनाक या आपत्तिजनक सामान की लिखित सूचना किसी रेलवे कर्मचारी को नहीं दे देता।

4. यदि किसी रेल कर्मचारी को सामान के खतरनाक और आपत्तिजनक होने का संदेह होता है तो उपधारा (2) या (3) के तहत उसी समय सामान की तलाशी ली जा सकती है।

5. इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी रेल कर्मचारी को यह संदेह हो कि सामान को ले जाने के लिए इस धारा के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है। तो वह किसी खतरनाक या आपत्तिजनक सामान को ले जाने रोक सकता है और उसे हटा भी सकता है।

6. इस धारा में उल्लिखित कोई भी नियम भारतीय विस्फोैटक अधिनियम के प्रावधानों, 1884 (1884 के 4) या किसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करता है और उपधारा (4) और (5) में निर्दिष्ट कोई भी नियम सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश, उसकी ओर से वहन के लिए सौंपे गए किसी सामान पर या किसी ऐसे माल पर लागू नहीं होती है जिसे कोई सैनिक, नाविक, वायुसैनिक या संघ के सशस्त्रआ बल का कोई अन्यर अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी या राष्ट्रीाय कैडैट कोर की प्रादे‍शिक सेना का कोई सदस्यि अपने कर्तव्यध पालन हेतु अपने साथ ले जा रहा हो।

इसके बावजूद यात्री पटाखे, पेट्रोलियम उत्पारद, विस्फोटक जैसी ज्वपलनशील तथा खतरनाक सामग्री अपने साथ ले जाते हैं जिसके परिणामस्वदरूप अनेक दुर्घटनाएं होती हैं तथा मानव जीवन की हानि होती है।

यात्रियों द्वारा ज्व लनशील सामग्री ले जाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अपने सुझाव दें।