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रेल ट्रैक पार करने के दौरान हुई मौतें

Deaths due to trespassing
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 17, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

रेल अधिनियम की धारा 147 के अनुसार:- ...

रेल अधिनियम की धारा 147 के अनुसार:-

(1) यदि कोई व्योक्ति किसी रेल पर या उसके किसी भाग में वैध प्राधिकार के बिना प्रवेश करता है तो उसे दण्डस्वरूप कारावास भुगतना होगा जिसकी अवधि छह महीने हो सकती है या उसको एक हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों भुगतना होगा। न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित उन विशेष और पर्याप्ता कारणों की अनुपस्तिथि में इस प्रकार के दंड का जुर्माना पांच सौ रुपए होगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को किसी भी रेलवे कर्मचारी द्वारा या अपनी सहायता के लिए बुलाए गए किसी अन्यध व्यशक्ति द्वारा रेलवे ट्रैक से हटाया जा सकता है। परन्तु अभी भी भारतीय रेलों पर विशेषकर उप नगरों में रेलवे ट्रैक पार करने के कारण अनेक मौतें होती हैं।

रेलवे ट्रैक पर घुसपैठ को कम करने के लिए अपने सुझाव दें।