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राजस्व विभाग

बनाने की तिथि :09/10/2015
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राजस्व विभाग दो वैधानिक बोर्डों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय आबकारी व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के माध्यम से केंद्रीय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े सभी मामलों के लिए उत्तरदायी है। सभी प्रत्यक्ष कर लगाने और एकत्र करने का काम सीबीडीटी द्वारा किया जाता है जबकि सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और अन्य अप्रत्यक्ष कर लगाने और एकत्र करने का काम सीबीईसी के कार्यक्षेत्र में आता है।

राजस्व विभाग का मुख्यालय विभाग का सभी प्रशासनिक कार्य, दोनों बोर्डों के बीच समन्वय, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1989 (जितना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है), सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड सायकोट्रॉपिक सब्सटैंस एक्ट 1985 (एनडीपीएसए), स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनीपुलेटर्स (फोरफीचर प्रॉपर्टी ) एक्ट 1976 (एसएफईएम (एफओपी), फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (फेमा), प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 और कंज़र्वेशन फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ़ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, 1974 (कोफेपोसा), तथा सम्बद्ध / अधीनस्थ विभागों जैसे प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय नारकोटिक्स बोर्ड, आदि का कार्य देखता है।

यह माईगोव ग्रुप इस विभाग से सम्बंधित विभिन्न नागरिक गतिविधियों को समर्पित है।