दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2026 के अंतर्गत, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, मायगव के सहयोग से देशभर के नागरिकों को 60–90 सेकंड की वीडियो स्टोरीटेलिंग पहल में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, जिसका उद्देश्य कानूनी दत्तक ग्रहण पर प्रेरणादायक कहानियाँ साझा करना है।प्रतिभागी वास्तविक जीवन के अनुभवों या रचनात्मक कहानियों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण के भावनात्मक, सामाजिक और कानूनी पहलुओं को दर्शाती हों।
इस पहल का उद्देश्य संवेदनशीलता बढ़ाना, जागरूकता फैलाना और जिम्मेदार गोद लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, ताकि हर बच्चा एक सुरक्षित और स्नेहपूर्ण परिवार पा सके।
सामग्री दिशानिर्देश
1. वास्तविक जीवन की गोद लेने की कहानियाँ या रचनात्मक कथाएँ शामिल हों।
2. केवल कानूनी गोद लेने को बढ़ावा देना अनिवार्य है।
3. सामग्री में बाल अधिकार, पारदर्शिता और नैतिकता का प्रतिबिंब होना चाहिए।
कहानी प्रस्तुत करने और साझा करने के साथ ही प्रतिभागी आयोजकों को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वे सामग्री का उपयोग, पुनरुत्पादन, प्रकाशन और जन-जागरूकता एवं प्रसार के उद्देश्यों हेतु सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शित कर सकें, इसके लिए किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का दावा नहीं किया जाएगा।
सामान्य दिशानिर्देश
1. अवधि: 60–90 सेकंड
2. प्रारूप: MP4 (वांछनीय), उच्च गुणवत्ता (न्यूनतम 720p), वर्टिकल/रील फॉर्मेट
3. भाषा: हिंदी या अंग्रेज़ी
4. मौलिकता: सामग्री मौलिक होनी चाहिए और पहले कहीं प्रकाशित नहीं होनी चाहिए
5. सहमति: किसी भी पहचान योग्य व्यक्ति, विशेष रूप से बच्चों के लिए लिखित सहमति आवश्यक है
6. स्वर: सकारात्मक, संवेदनशील और सम्मानजनक होना चाहिए
7.प्रतिभागियों को गोद लेने के समय प्रदान किया गया पंजीकरण संख्या (Registration Number) देना आवश्यक है।
पुरस्कार
शीर्ष 15 प्रतिभागियों को प्रत्येक ₹2,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
सम्मान: CARA के सोशल मीडिया हैंडल्स एवं अन्य आधिकारिक संचार माध्यमों (जहां लागू हो) पर उल्लेख किया जाएगा।
यहाँ क्लिक करें नियम एवं शर्तों के लिए (PDF - 124 KB)