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Stakeholder Consultation on Proposed Changes to GST Laws

आरंभ करने की तिथि :
Jul 10, 2018
अंतिम तिथि :
Jul 17, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
In order to engage with the stakeholders and invite comments from the public at large, the Department of Revenue has decided to make available the proposed amendments in CGST Act, ...
3. Late fees and interest paid by those composition parties who wants to opt for composition from 1st July and portal make them regular taxpayers, make this refund as soon as possible as late fees has been waived for July to September by notification.
4.Give Revise Return option for one time in all returns.
जी.एस.टी में फर्म केंसिल के बाद भी वह फर्म चालू रहता है जिससे कई तरह की कठिनाइ उत्पन्न होती है|
1. Make GSTR-1 sales details consolidated details according to GSTIN as this process is opted in earlier Rajasthan VAT Act.
2.When submitted and offset is one thing in GSTR -3B Then there is no meaning of giving reset button because after offset it is submitted and before offset we can makes changes at any time as window is open for this.
जी.एस.टी. रिटर्न पोर्टल को और अधिक सरलीकारण किया जाय \
Calculation of due dates to be calculated as per working days and not by simply calculating days. Saturday, Sunday and declared Holidays should be excluded for counting Due Dates.
गवर्मेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए छोटे व्यापारी से भी जी.एस.टी. नंबर की मांग की जाती है जिसे उन्हें अपना रोजगार चालने में असुविधा होती है और उन्हें अपने आय से आधिक टैक्स जमा करते है \
# Amendment Sr No. 25 #
we Request the following amendment
After the words cost accountant “ or an Advocate or a GSTP having 5 years of experience (as STP) and passed the examination conducted by NASIN and shall submit a copy of audited annual accounts......"
छोटे सेर्विएस प्रदान करने वाले व्यापारी को भी समाधान की सुविधा प्रदान की जाय \
लेट पेमेंट प्रतिदिन के आलावा उसकी एक अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये \
जी.एस.टी रिटर्न में ऐशी सुविधा दी जाये जिसमे खरीद बिक्री और इनपुट आउटपुट एक साथ एक ही रिटर्न में उपलब्ध हो सके\