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कारपोरेट कार्य मंत्रालय के निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के लिए प्रतीक चिन्ह बनाएं

आरंभ करने की तिथि :
Dec 11, 2014
अंतिम तिथि :
Dec 30, 2014
18:30 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

कंपनी अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार लाभांश से सम्बन्धी ...

कंपनी अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार लाभांश से सम्बन्धी अदत्त और अस्वामिक राशि ,परिपक्व डिपॉजिट, परिपक्व डिबेंचरों और ऐसी शेयर आवेदन राशि जो आंवटित नहीं की गई है और वापसी के लिए बकाया है, संबंधित कंपनियों के पास 7 वर्षों तक जमा रहते हैं। इस अवधि के दौरान निवेशक कंपनियों पर राशि के लिए दावा कर सकते है। सात वर्ष समाप्त होने पर धनराशि को इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में हस्तांतरित करना आवश्यक होगा और वर्तमान प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ हस्तांतरण के पश्चात इन धनराशियों को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अभी तक इस फण्ड में 1000 करोड़ रूपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में आईईपीएफ में अंतरण के बाद भी ऐसी राशि को लौटाने का प्रावधान है। धन लौटाने की प्रक्रिया के संचालन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा आम निवेशकों को जागरूक करने के लिए ‘निवेशक जागरूकता कार्यक्रम’ भी चलाया जाएगा।

इस प्रकार के प्राधिकरण का गठन पहली बार होने जा रहा है, इसलिए इस प्राधिकरण के कार्यकलापों की जानकारी देने के लिए एक प्रचार अभियान की आवश्यकता है।

आप सभी को प्रस्तावित आईईपीएफ प्राधिकरण के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतीक चिह्न बनाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा हैं।

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 30 दिसम्बर 2014 है।

विजेता प्रविष्टियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा:-

1. पहला पुरस्कार: रु.25,000/-
2. दूसरा पुरस्कार: रु.15,000/-

तकनीकी प्राचल और मूल्यांकन मानदंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।

कार्य के मॉडरेटर:

आलोक कुमार,
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
ई-मेल: dirad2-mca@nic.in

इस कार्य के लिए प्राप्त हुई प्रविष्टियाँ
396
कुल
0
स्वीकृत
396
समीक्षाधीन
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