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पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए उचित नाम सुझाएं तथा प्रतीक चिह्न बनाएं

पृष्ठभूमि की जानकारी ...
पृष्ठभूमि की जानकारी
2.1. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), एक केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे अप्रैल 2008 से श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था। इस योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को 30,000/ रु. - प्रति वर्ष का कवरेज प्रदान किया जाता है। इस योजना को वर्तमान में बीमा कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। योजना में लगने वाले बीमा प्रीमियम की लागत को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पैनल या सूची में शामिल अस्पतालों में लाभार्थी परिवारों के लिए नगद रहित (कैशलेस) स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। योजना का विवरण rsby.gov.in. पर देखा जा सकता है।
2.2. वर्तमान स्थिति
योजना को वर्तमान में 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। भारत सरकार ने 01.4.2015. से इस योजना को स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के सुपुर्द कर दिया है। एमओएचएफडब्ल्यू इस योजना के पुनर्गठन तथा कार्यान्वयन और संस्थागत में कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रहा है।
"पुनर्गठन योजना" के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चिन्हित असंगठित श्रमिकों को कवर किया जाएगा और इसे सरकारी ट्रस्टों/समितियों के माध्यम से राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा।
यह कार्य 'पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के लिए उचित नाम का सुझाव देने और प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए इनपुट प्राप्त करने का प्रयास है।
प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 8 मई 2015 है।
अगर भारत सरकार द्वारा प्रविष्टि को स्वीकार किया जाता है तो, नाम के सुझाव वाली विजेता प्रविष्टि को 25,000 रु. तथा प्रतीक चिह्न के लिए विजेता प्रविष्टि को 25,000 रु. के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
नियम एवं शर्तें के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।