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राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम “एनएसएपी” का लोगो

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास ...
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें बीपीएल परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार के जीवित सदस्यों को एकमुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा मासिक पेंशन लाभ प्राप्त न कर पा रहे बुजुर्गों को प्रतिमाह नि:शुल्क खाद्यान्नों के रूप में भी सहायता दी जाती है। एनएसएपी सामाजिक सुरक्षा/समाज कल्याण कार्यक्रम है जिसमें फिलहाल निम्नलिखित 5 उप-योजनाएं शामिल हैं:
I. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस): भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है। 60-79 वर्ष के आयुवर्ग के व्यक्तियों को 200 रु. प्रतिमाह की दर से तथा 80 वर्ष और इससे अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों को 500 रु. प्रति माह की दर से केंद्रीय सहायता दी जाती है।
II. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस): भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की 40-79 वर्ष के आयुवर्ग की विधवाओं को इस योजना के अंतर्गत 300 रु. प्रतिमाह की दर से केंद्रीय सहायता दी जाती है। लाभार्थियों की आयु 80 वर्ष हो जाने के बाद उन्हें 500 रु. प्रति माह की दर से बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है।
III. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस): भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के 18-79 वर्ष के आयुवर्ग के गंभीर या विविध विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत 300 रु. प्रतिमाह की दर से केंद्रीय सहायता दी जाती है। लाभार्थियों की आयु 80 वर्ष हो जाने के बाद उन्हें 500 रु. प्रति माह की दर से बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है।
IV. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस): 18 और 59 वर्ष के बीच की आयु के मुख्य जीवोकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने का हकदार है। यह सहायता राशि 20,000 रु. है।
V. अन्नपूर्णा योजना: पात्र होने पर भी जिन बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, उन बुजुर्गों को इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न नि:शुल्क दिया जाता है।
नियम और शर्तें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें|(Pdf- 198.77KB)
चयनित विजेता को 25000/- रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा।
प्रतियोगिता की अंतिम तारीख : 6 अप्रैल, 2022