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गृह मंत्रालय ने देश में सभी पुलिस थानों में अपराध को दर्ज करने, उसकी ...
गृह मंत्रालय ने देश में सभी पुलिस थानों में अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच करने, उसके अभियोजन आदि की प्रक्रिया को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत करने के लिए अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) स्कीम शुरू की।
सीसीटीएनएस देश में 20000 से अधिक पुलिस थानों तथा उच्चतर पुलिस कार्यालयों को जोड़ने तथा पुलिस थानों के कार्यकरण का डिजीटीकरण करने वाली एक मिशन मोड परियोजना है। इससे पुलिस थानों, जिलों, राज्य मुख्यालयों और अन्य एजेंसियों, जिनमें भारत सरकार स्तर की एजेंसियां भी शामिल हैं, के बीच अपराध संबंधी सूचना निर्बाध रूप से साझा की जा सकेगी।
इसके अतिरिक्त, नागरिकों को निम्नलिखित ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सिटीजन पोर्टल की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है –
क. अपराध की सूचना देना
ख. साइबर अपराध की सूचना देना
ग. साइबर धोखाधड़ी संबंधी अलर्ट
घ. खोयी सम्पत्ति की सूचना देना
ङ. लापता एवं पाए गए व्यक्तियों की सूचना देना
च. पुलिस सत्यापन सेवाएं
छ. शिकायतें
ज. घोषित अपराधी
झ. यौन अपराधी रजिस्ट्री
ञ. पीड़ित मुआवजा
ट. विधिक सेवाएं
ठ. बेनामी टिप्स
ड. किसी पुलिस थाने की स्थिति का पता लगाना
ढ. अपराध संबंधी आंकड़े
ण. नागरिक अधिकार
एक बार पूरी तरह कार्यान्वित होने पर सीसीटीएनएस परियोजना देश में सभी पुलिस थानों के बीच अपराध एवं अपराधियों के बारे में सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को सुदृढ़ करेगी जिससे मामलों की जांच करने में पुलिस की प्रभावकारिता काफी बढ़ेगी जिसका सीधा लाभ देश के नागरिकों को होगा। इससे ऊपर दर्शायी गई विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं सुगम होंगी और लोगों का संतुष्टि स्तर बढ़ेगा। थाना, अभियोजन, न्यायालय और कारागार प्रणालियों के एकीकरण से भारतीय न्यायालयों में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियागत देरी में कमी आएगी तथा प्रमुख निर्णयकर्ताओं के पास बेहतर विश्लेषण उपलब्ध होंगे।
भारतीय नागरिकों से सीसीटीएनएस विवरण के लिए लोगो डिजाइन के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं।.
चयनित/शॅार्टलिस्ट की गई प्रविष्टि को 1 लाख रु. का पुरस्कार दिया जाएगा।
प्रविष्टि प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2015 है।
नियम एंव शर्ते, तकनीकी प्राचल और मूल्यांकन मापदंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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