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'दरों के आकलन के नियामकीय सिद्धांतों' पर ट्राई का परामर्श-पत्र जारी

TRAI issues a Consultation Paper on 'Regulatory Principles of Tariff Assessment'
आरंभ करने की तिथि :
Feb 20, 2017
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), ट्राई अधिनियम, 1997 ...

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), ट्राई अधिनियम, 1997 के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभारित टैरिफ को विनियमित करने हेतु अधिदेशित है। बाजार में हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए टीटीओ तथा अन्य विनियमों और उनमें किए गए संशोधनों के बावजूद, चरणबद्ध तरीके से, दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) के ढ़ांचे की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसमें टीटीओ में अंतर्विष्ठ मुख्य विनियामकारी सिद्धांतों पर चर्चा को आरंभ करते हुए समय-समय पर टैरिफ ढ़ांचे के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश तथा परामर्श शामिल हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ प्रशुल्क मूल्यांकन के विनियामकारी सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न उभरते हुए मुद्दों तथा चुनौतियों यथा पारदर्शिता, प्रचार संबंधी पेशकशो, विगोपन तथा गैर-भेदभावपूर्ण, अत्यंत कम मूल्य पर मूल्यनिर्धारण नहीं करने के सिद्धांत का पालन, अत्यंत कम मूल्य पर मूल्यनिर्धारण करने का अभिप्राय, संगत बाजार, बाजार में प्रभावशाली स्थिति का मूल्यांकन आदि की पहचान करने तथा उनका समाधान करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 17 फरवरी, 2017 को ’प्रशुल्क मूल्यांकन के विनियामकारी सिद्धांत’ पर हितधारकों के मत प्राप्त करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

इस परामर्श पत्र का उद्देश्य सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप टीटीओ में निर्धारित विभिन्न विनियामकारी सिद्धांतों की व्याख्या में अधिक स्पष्टता लाना है।

परामर्श पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें| हितधारकों से दिनांक 17 मार्च, 2017 तक परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।