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चंडीगढ़ इमारत नियम (शहरी) - 2017 पर आपत्ति / सुझाव आमंत्रित

Objections/Suggestions Invited on Chandigarh Building Rules (Urban) - 2017
आरंभ करने की तिथि :
May 02, 2017
अंतिम तिथि :
May 31, 2017
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार के उपक्रम 'इीज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के अंतर्गत टाउन एंड ...

भारत सरकार के उपक्रम 'इीज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के अंतर्गत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन (टीसीपीओ), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मॉडल बिल्डंग उप-नियम-2016 तैयार किये गए ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इन्हें अपना सकें । चंडीगढ़ में यह कार्य शहरी नियोजन विभाग को सौंपा गया । तदानुसार , चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये उप-नियम / अधिसूचना / आदेशों को उचित विचार के साथ सामान्य नियमों में परिवर्तित करने के लिए एक समिति गठित की गई थी।

अब चंडीगढ़ बिल्डंग रू्स, 2017 (अर्बन) को शहरी नियोजन विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जो कि भारत सरकार के मॉडल बिल्डंग उप-नियमों-2016 से प्रेरित है। ये चंडीगढ़ प्रशासन के मौजूदा उप-नियमों / अधिसूचनाओं / आदेशों , मॉडल बिल्डंग उप-नियमों - 2016 के नए अध्यायों और अनिवार्य निर्देशों तथा हरियाणा बिल्डंग कोड - 2016 का संकलन हैं। इन नियमों में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक-अर्ध सार्वजानिक भूमि उपयोग और अन्य भूमि उपयोगों के संबंध में नियम ; निर्माण सेवाओं ; गगनचुम्बी इमारतें ; जलवायु लचीला निर्माण (पर्यावरण मंजूरी); हरी इमारतों; स्थायी विकास उपायों के अध्याय आदि शासमल हैं।

ये नियम चंडीगढ़ के गावों के आबादी (लाल डोरा)क्षेत्रों को छोड़कर, पूर्ण चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेश में लागू होंगे।

नियमों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

सुझाव देने की आखरी तारीख 5 मई, 2017 है|