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दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2017 पर ट्राई आपसे सुझाव आमंत्रित करता है

आरंभ करने की तिथि :
Aug 29, 2017
अंतिम तिथि :
Sep 29, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में मोबाइल नंबर ...

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी(एमएनपी) के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी व्यापार प्रक्रिया ढांचे को बिछाते हुए 23 सितंबर 2009 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) नियम 2009 (8 का 2009) जारी किया था| हितधारकों के फीडबैक और उसके स्वयं के विश्लेषण के आधार पर एमएनपी प्रक्रिया को और अधिक ग्राहकों के अनुकूल बनाने के लिए एक सतत प्रयास किया जा रहा है। ट्राई ने एमएनपी नियमों के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश और संशोधन जारी किए हैं। एमएनपी नियमों के संशोधन को लेकर वर्तमान परामर्श भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

पोर्टिंग अनुरोधों की अस्वीकृति ग्राहकों के बीच असंतोष और हताशा पैदा करती है।यह देखा गया है कि, यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) पर निर्भर अस्वीकृति के आधार, अर्थात् 'यूपीसी मिसमैच' और 'अमान्य / समाप्त हो चुके यूपीसी', की वजह से ग्राहक परेशान होते हैं| अगर देखें तो संयुक्त रूप से पोर्टिंग अनुरोधों की कुल अस्वीकृति के लगभग 40% हिस्सा होता है। इस दिशा में ट्राई एक संशोधन लाना चाहता है| इस संशोधन के तहत ट्राई ने एमएनपी क्लीयरिंग हाउस के साथ डोनर ऑपरेटर द्वारा तैयार यूपीसी को साझा करने की एक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है, जिसके बदले ग्राहक द्वारा प्रस्तुत यूपीसी की सही और वैधता की पुष्टि के लिए, प्राप्तकर्ता ऑपरेटर द्वारा संपर्क किया जा सकता है। इस के जरिए पोर्टिंग अनुरोधों की अस्वीकृति में कमी आ जाएगी और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होगी। मसौदा संशोधन भी संबंधित जानकारी देने का प्रावधान है| एमएनपी क्लियरिंग हाउस के जरिए ग्राहक को डोनर ऑपरेटर द्वारा दिये गये बिल की तारीख, बकाया राशि, भुगतान की आखिरी तारीख, नोटिस की तिथि और नोटिस की अवधि इन सबकी जानकारी देनी होगी

परामर्श के लिए ड्राफ्ट दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2017 यहां उपलब्ध है।

परामर्श में उठाए गए मुद्दों पर सुझाव 31 अगस्त, 2017 तक हितधारकों से आमंत्रित किए जाते हैं।