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कानून और न्याय मंत्रालय

बनाने की तिथि :13/09/2017
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कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है, जो कि 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित चार्टर अधिनियम 1833 के तहत चला आ रहा है। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को परिषद में गवर्नर जनरल के रुप में एक ही प्राधिकरण में निहित किया। इस अधिकार और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की धारा 22 के तहत उनके अधीन निहित अधिकार के आधार पर काउंसिल में गवर्नर जनरल ने 1834 से 1920 तक देश के लिए कई कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के लागू होने के बाद, इसके तहत गठित भारतीय विधानमंडल द्वारा विधायी शक्ति का प्रयोग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 का पालन किया गया।