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खाद्य सुरक्षा

बनाने की तिथि :02/02/2015
उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए क्लिक करें

यह समूह (ग्रुप) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जनता के साथ सीधा संवाद स्थानपित करने एवं अपने प्रचालन से संबंधित क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए शुरु की जा रही पहलों में लोगों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। यह विभाग मुख्य त: खाद्यान्नों् की खरीद, संचलन, भंडारण और वितरण से संबंधित नीतियां तैयार करने; लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को कार्यान्विसत करने; खाद्यान्नों का केन्द्री य रिजर्व रखने के लिए भंडारण सुविधाओं के रखरखाव और वैज्ञानिक भंडारण के संवर्धन; शर्करा और गन्ना क्षेत्र से जुड़े नीतिगत मामलों आदि का कार्य देखता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केन्द्री य भंडारण निगम (सीडब्यूि सी) इस विभाग की 2 एजेंसियां हैं। विभाग की गतिविधियां लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिरत करने की अवधारणा से प्रेरित हैं। राष्ट्री य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, जो 5 जुलाई, 2013 से लागू हुआ है, के तहत टीपीडीएस के अंतर्गत हकदार लाभार्थियों को अत्यणधिक राजसहायता प्राप्‍त खाद्यान्न उपलब्धा कराना केंद्रीय सरकार तथा राज्यअ सरकारों की कानूनी बाध्यतता है। राष्ट्रीणय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हकदार व्यसक्तिजयों को राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नोंा की वास्तरविक डिलीवरी अथवा आपूर्ति सुनिश्चिित करना राज्या सरकारों का दायित्व हो गया है। नागरिक, सामाजिक समूह और समस्तं समाज इस मंच का प्रयोग इस प्रणाली की खामियों की ओर ध्याखन आकृष्टय करने और इस प्रणाली में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए कर सकता है। प्राप्तट विचारों और सुझावों का प्रयोग सभी के लिए खाद्य सुरक्षा के समग्र उद्देश्य को प्राप्तर करने हेतु मौजूदा नीतिगत पहलों में सुधार करने की दिशा में सूचना के रुप में किया जाएगा।